| 1. | सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है।
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| 2. | सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है।
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| 3. | प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा।
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| 4. | स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन में मत देने का अधिकार है या
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| 5. | (छ)आयोग के पदेन सदस्यों को मत देने का अधिकार देना।
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| 6. | संचालक मण्डल के चयन में अपना मत देने का अधिकार हो।
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| 7. | संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत देने का अधिकार होगा।
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| 8. | इसके अलावा अवैध प्रवासियों को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहि ए.
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| 9. | प्रथम, जिन्हे मत देने का अधिकार नहीं, अर्थात अस्थायी सदस्य ;
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| 10. | महापुरुष के पेटेंट में संबंधित महापुरुष को अपना मत देने का अधिकार नहीं होगा।
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